पूर्णिया। कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही, एक पक्षीय प्राथमिकी दर्ज करने और वरीय अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना के मामले में पूर्णिया पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। SSP डॉ. शौर्य सुमन के आदेश पर टीकापट्टी थाना के थानाध्यक्ष पु०अ०नि० अभिषेक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पुलिस केंद्र, पूर्णिया निर्धारित किया गया है।यह कार्रवाई टीकापट्टी थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच हुए विवाद के मामले की समीक्षा के दौरान सामने आई अनियमितताओं के बाद की गई।
एक पक्ष की FIR, दूसरे पक्ष की शिकायत पर कार्रवाई नहीं
पुलिस के अनुसार, विवाद में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए थे। इनमें एक पक्ष गंभीर रूप से घायल था। इसके बावजूद थाना स्तर से दूसरे पक्ष की जख्म रिपोर्ट प्राप्त किए बिना केवल एक पक्ष के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज किए जाने की बात सामने आई।वहीं, दूसरे पक्ष की ओर से भी शिकायत किए जाने के बावजूद उसकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। पुलिस प्रशासन ने इसे कर्तव्य निर्वहन में गंभीर लापरवाही माना।
डायल-112 वाहन के इस्तेमाल पर भी उठे सवाल
समीक्षा के दौरान यह भी सामने आया कि वरीय पुलिस अधीक्षक की ओर से थाना गश्ती में डायल-112 (ERSS) वाहन का उपयोग नहीं करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद टीकापट्टी थाना क्षेत्र में गश्ती के लिए डायल-112 वाहन का इस्तेमाल किया जा रहा था।
पुलिस प्रशासन ने इसे वरीय अधिकारी के आदेश की अवहेलना और गंभीर अनुशासनहीनता माना।
11 अगस्त को किया गया निलंबित
मामले में सामने आए आरोपों को गंभीरता से लेते हुए 11 अगस्त 2026 को पु०अ०नि० अभिषेक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पुलिस केंद्र पूर्णिया बनाया गया है।पूर्णिया पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कर्तव्य में लापरवाही, आदेशों की अवहेलना और अनुशासनहीनता को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।







