

अवधेश कुमार कसबा/पूर्णिया/कसबा नगर परिषद चुनाव की रणभेरी बज गई है। यहां दो चरण में शहर की सरकार चुनने के लिए मतदान कराए जाएंगे। पहले चरण में 10 अक्टूबर जबकि दूसरे चरण में 20 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। पहली बार नगर परिषद चुनाव में चैयरमैन और उप चैयरमैन पद के लिए जनता सीधे तौर पर वोट करेगी।इसके साथ ही चुनाव को लेकर कई और बदलाव हुए हैं। मसलन दो से सी संतान वाले नगरपालिका चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। निकाय चुनाव लड़ने के इच्छुक वैसे उम्मीदवार जिनके दो से ज्यादा संतान हैं वो अपने बच्चों को दूसरे को गोद देकर भी नगरपालिका चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होंगे। नगरपालिका चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को यह स्पष्टीकरण जारी कर दिया है।
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि कानूनी रूप से गोद देने के बाद भी वह व्यक्ति उन बच्चों के पिता मूल रूप से कहे जायेंगे, जो बायोलॉजिकल हैं। वह व्यक्ति बच्चे का बॉयोलॉजिकल पिता नहीं होगा, जिसने कानूनी रूप से दूसरे के बच्चे को गोद लिया है। वहीं वह व्यक्ति जिन्होंने अपने दो बच्चों के अलावा तीसरे बच्चे को गोद लिया है। वह निकाय चुनाव लड़ने के लिए योग्य होंगे। क्योंकि वह तीसरे बच्चे के वह बॉयोलॉजिकल फादर नहीं हैं।
जुड़वा बच्चे से जुड़े नियम
जहां दो से ज्यादा बच्चों के पिता निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। वहीं जुड़वा बच्चों से जुड़ मामलों के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। अगर किसी प्रत्याशी को पहले एक संतान हैं। बाद में अगर उसे जुड़वा संतान होता है और वह माता-पिता बनता है, तो उसे चुनाव लड़ने की इजाजत मिलेगी। लेकिन कोई प्रत्याशी जो पहले से जुड़वा बच्चों के मां-बाप है। इसके बाद वह तीसरे बच्चे का मां-बाप बनते हैं तो उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं होगी।

