शरद कुमार/धर्मेंद्र कुमार लाठ
विभिन्न प्रखंडों के रोकड़ पंजी की त्रैमासिक जांच सुनिश्चित करें सभी अधिकारी प्रमंडलीय आयुक्त प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा वित्तीय अनुशासन एवं प्रबंधन को लेकर जारी किया जा रहा दिशा निर्देश
पूर्णिया प्रमंडलीय आयुक्त गोरखनाथ द्वारा लगातार वित्तीय अनुशासन एवं प्रबंधन को लेकर संबंधित जिलाधिकारी एवं वरीय अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है। प्रखंडों के रोकड़ पंजी की त्रैमासिक जांच सुनिश्चित की जाए उन्होंने कहा है कि सरकार के स्तर से जिला अंतर्गत प्रखंडों को विभिन्न मदों में आवंटित राशि एवं व्यय को वित्त विभाग के निर्देशों के अनुरूप रोकड़ पंजी में संधारित किया जाना और वित्तीय नियमों के अनुरूप कार्य निष्पादन किया जाना अनिवार्य है ताकि वित्तीय अनुशासन एवं प्रबंधन बना रहे। प्रखंडों में विभिन्न मदों में प्राप्त सरकारी राशि का संधारण रोकड़ बही में दर्ज किया जाना आवश्यक है किंतु उन पंजियों की विधवत एवं नियमानुसार जांच संतोषजनक नहीं हो पा रही है जिससे सरकारी राशि के दुरुपयोग और अपव्यय की आशंका बनी रहती है। आयुक्त के द्वारा निरीक्षण के दौरान कहीं कहीं प्रखंडों में पाया गया है कि लंबी अवधि तक रोकड़ पंजी का संधारण नहीं किया गया है।
संबंधित प्रखंडों में सरकार की एक बड़ी राशि अग्रिम के रूप में पड़ी हुई है के बावजूद संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा इसके समायोजन की सम्यक कार्रवाई नहीं की जा रही है। साथ ही साथ काफी बड़ी राशि अभीश्रव के रूप में पड़ी हुई है।जिसके समायोजन के लिए भी समुचित कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जिसके कारण वित्तीय प्रबंधन की गड़बड़ियों को नियंत्रण के लिए इसका अनुश्रवण एवं जांच अनिवार्य रूप से आवश्यक है संबंधित प्रखंड कार्यालयों में वित्तीय अनुशासन एवं प्रबंधन बनाए रखने के लिए आयुक्त द्वारा कई जरूरी दिशा निर्देश जारी किया गया है। प्रखंड कार्यालयों का नियमित निरीक्षण संबंधित जिला पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त,अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से की जाए।प्रखंड कार्यालय में वित्तीय व्यवहारी एवं संधारण पर गहन निगरानी आवश्यक रूप से रखा जाए। प्रखंडों के रोकड़ पंजी की विधवा जांच त्रैमासिक रूप से निर्देशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन पदाधिकारी तथा जिला लेखा पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से कराने का निर्देश दिया गया है। प्राप्त जांच प्रतिवेदन के संदर्भ में नियमानुसार कार्रवाई की जाए। प्रखंडों को समय-समय पर आवंटित राशि का प्रबंधन वित्त विभाग द्वारा निर्गत अद्यतन अनुदेशों, नियमों, परिपत्रों के आलोक में कार्यान्वित कराना सुनिश्चित किया जाए। यदि संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी या उनके अधीनस्थ कर्मियों द्वारा वित्तीय नियमों के अनुरूप कार्य संपादित नहीं किया जा रहा है तो संबंधित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाए।निर्देश दिया गया है कि उक्त निर्देश का अनुपालन सम्यक करते हुए कृत कार्रवाई से आयुक्त महोदय को अवगत कराया जाय।