शरद कुमार/धर्मेंद्र कु लाठ
पूर्णिया
*जिला में 22.अक्टूबर 2022 तक धारा 144 लागू अनदेखी करने पर जाना पर सकता है जेल ।*
बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 की घोषणा
की तिथि से ही जिला में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है
बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 की घोषणा 9 सितंबर 2022 को कर दी गई है। बिहार नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। इस अवधि में विभिन्न प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु जनसभा,जुलूस का आयोजन किया जाएगा। जनसभा एवं जुलूस में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित,आतंकित किए जाने तथा विधि व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना रहती है।इसके अतिरिक्त मतदाताओं को डराने धमकाने जातीय समुदाय तथा धार्मिक विद्वेश की संभावना फैलाने के लिए अवांछित,असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जिसके कारण लोक शांति भंग हो सकती है। उक्त के मद्देनजर श्री सुहर्ष भगत (भा०प्र०से०) जिला दंडाधिकारी सह जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका) द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 को शांतिपूर्ण स्वच्छ एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से 22 अक्टूबर 2022 तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण पूर्णिया जिले के अंतर्गत लागू किया गया है। किसी भी व्यक्ति राजनीतिक दल संगठन के द्वारा राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित किसी प्रकार से सभा जुलूस या धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जाएगा। यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा जुलूस, शादी, बरात पार्टी, शव यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय में जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी, पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।कोई भी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल अथवा संगठन किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख ,फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपमानजनक पर्चा आलेख फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे या नहीं चिपकाएंगे या नहीं लिखेंगे, जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो .कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे ए सांप्रदायिक भावना को राजनीतिक हित के लिए भड़काने का कार्य नहीं करेंगे।कोई भी व्यक्ति राजनैतिक दल, संगठन मतदाताओं को डराने धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे।प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार सामग्रियों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिए नहीं किया जाएगा।कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से नहीं करेंगे ।
यह आदेश परम्परागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगें दंडाधिकारी, निर्वाचन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
यह आदेश जिला दंडाधिकारी द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 के अवसर पर निर्गत किए जाने वाले आदेश पर निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने हेतु शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्ति धारियों पर शिथिल रहेगा।संपूर्ण निर्वाचन अवधि में निर्वाचन से संबंधित गतिविधियों के क्रियान्वयन के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग बिहार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के बचाव हेतु निर्गत दिशा निर्देश एवं गृह विभाग बिहार सरकार द्वारा निर्गत s.o.p. का उल्लघंन सर्वथा वर्जित होगा ।राज्य निर्वाचन आयोग बिहार द्वारा आदर्श आचार संहिता से संबंधित समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देश प्रभावी रहेगा। कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन उक्त आदर्श आचार संहिता के अनुरूप आचरण करना सुनिश्चित करेंगे।
यह आदेश जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी पूर्णिया द्वारा जारी किया गया है।
*क्या है धारा 144 के आदेश में*
चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए लगाई गई धारा 144 के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, शस्त्र, रिवाल्वर पिस्टल सहित अन्य धारदार हथियार लेकर नहीं घूम सकता और न ही जिले में किसी भी तरह का कोई प्रदर्शन होगा। इसके साथ ही संदिग्धों पर भी पूर्णिया पुलिस लगातार नजर रखेगी। अगर कोई आपत्तिजनक नारे लगाता है या ऐसे नारों के लिए उकसाता है तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।